आय भेदभाव का वैध स्रोत

आवास सहायता के प्राप्तकर्ता के रूप में अपने कानूनी अधिकारों को जानें

कायदे से, आप आवास संबंधी भेदभाव से सुरक्षित हैं।

न्यूयॉर्क राज्य मानवाधिकार कानून के तहत, आय के स्रोत के आधार पर आवास में भेदभाव करना गैरकानूनी है। इसमें आवास सहायता के सभी रूप (जैसे सेक्शन 8 वाउचर, HUD VASH वाउचर, न्यूयॉर्क सिटी FHEPS और अन्य) शामिल हैं, साथ ही आय के अन्य सभी वैध स्रोत भी शामिल हैं, जैसे: संघीय, राज्य या स्थानीय सार्वजनिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, बाल सहायता, गुजारा भत्ता या पति/पत्नी का भरण-पोषण, पालक देखभाल सब्सिडी, या आय का कोई अन्य वैध रूप।

आवास प्रदाता जो मानवाधिकार कानून के दायरे में आते हैं, उनमें जमींदार, संपत्ति प्रबंधक, दलाल जैसे रियल एस्टेट पेशेवर, किराए पर लेने के इच्छुक किरायेदार और उनकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

आवास प्रदाताओं को आपको किराए पर देने से मना करने की अनुमति नहीं है क्योंकि आपको आवास सहायता प्राप्त होती है। उन्हें आपसे अधिक किराया लेने, या आपको पट्टे में बदतर शर्तों की पेशकश करने, या अन्य किरायेदारों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं या सेवाओं तक पहुंच से वंचित करने की भी अनुमति नहीं है।

आवास प्रदाताओं को ऐसा कोई बयान या विज्ञापन देने की अनुमति नहीं है जो इंगित करता हो कि आवास सहायता प्राप्तकर्ता आवास के लिए योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक आवास प्रदाता यह नहीं कह सकता कि वे आवास वाउचर स्वीकार नहीं करते हैं या वे धारा 8 जैसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं।

आवास प्रदाताओं के लिए आय के बारे में पूछना, और उस आय के स्रोत के बारे में पूछना, और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता है, लेकिन केवल आवास आवास के लिए भुगतान करने की किसी व्यक्ति की क्षमता या किसी निश्चित कार्यक्रम के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए। एक आवास प्रदाता को आय के सभी वैध स्रोतों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे आवेदकों की स्क्रीनिंग के किसी भी रूप का उपयोग करना गैरकानूनी है जिनका इरादा या परिणाम आवास सहायता प्राप्त करने वालों की स्क्रीनिंग करने का है।

अगर आपको लगता है कि आपने अपनी आय के वैध स्रोत के संबंध में एक आवास प्रदाता द्वारा भेदभाव किया है, तो आप न्यूयॉर्क स्टेट डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत कैसे दर्ज करें
कथित भेदभावपूर्ण अधिनियम के एक वर्ष के भीतर या कथित भेदभावपूर्ण अधिनियम के तीन साल के भीतर अदालत में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए www.dhr.ny.gov से शिकायत प्रपत्र डाउनलोड करें। शिकायत दर्ज करने में अधिक जानकारी या सहायता के लिए, डिवीजन के किसी एक कार्यालय से संपर्क करें, या डिवीजन के टोल-फ्री हॉटलाइन को 1 (888) 392-3644 पर कॉल करें। आपकी शिकायत की जांच डिवीजन द्वारा की जाएगी, और यदि डिवीजन को यह विश्वास करने का संभावित कारण लगता है कि भेदभाव हुआ है, तो आपका मामला सार्वजनिक सुनवाई के लिए भेजा जाएगा, या मामला राज्य की अदालत में आगे बढ़ सकता है। इन सेवाओं के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सफल मामलों में उपचार में एक संघर्ष विराम आदेश, आवास का प्रावधान जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, और आपको हुए नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजा शामिल हो सकता है। आप वेबसाइट पर शिकायत प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं, या आपको ई-मेल या मेल किया जा सकता है। आप किसी प्रभागीय क्षेत्रीय कार्यालय को कॉल या ई-मेल भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं।